महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई शिवाजी कोकाटे को राहत देते हुए, नासिक जिला सत्र न्यायालय ने तीन दशक पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। उन पर दो वर्ष के कारावास की सजा और पचास हजार रुपये के जुर्माना लगाया था।
यह फैसला अस्थायी रूप से श्री कोकाटे को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने से भी रोकता है। यह मामला 1995 में मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत दो फ्लैटों के अवैध अधिग्रहण से संबंधित थी। नासिक जिले के सिन्नर से पांच बार के विधायक माणिकराव कोकाटे वर्तमान में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से जुड़े हैं।