भारतीय रिज़र्व बैंक ने त्वरित भुगतान की सुविधा निष्क्रिय खाते और बकाया दावा न की गई जमाराशियाँ नामक एक योजना की घोषणा की है। एक वर्ष की अवधि वाली यह योजना आज से शुरू हो रही है और 30 सितंबर, 2026 को समाप्त होगी।
इससे जनता को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी दावा न की गई जमाराशियाँ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस योजना के माध्यम से आर.बी.आई ने बैंकों को ग्राहकों से उनके निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने और जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता कोष में पड़ी उनकी दावा न की गई राशि वापस करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा दावा न की गई जमाराशियों के सामग्री को कम करना और डीईए कोष में नए प्रवाह को बढ़ाना है।