केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कार्यस्थल जहांँ पचास या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां अन्य सामान्य सुविधाओं के साथ शिशुगृह प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत उन महिलाओं को तीन महीने की सवेतन छुट्टी दी जा रही है, जो कानूनी तौर पर तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं।