MP: मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम-2024 बनाया गया है, जो राज्यपाल की अनुमति के बाद क्रियाशील हो चुका है। इस अधिनियम में यदि बोरवेल के ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने और दुर्घटना की स्थिति में ड्रिलिंग एजेंसी के साथ ही भूमि स्वामी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के प्रावधान हैं।
इसमें प्रथम अपराध के लिए रूपए 10 हजार तक एवं बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि खुले बोरवेल में दुर्घटना होने पर भूमि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।