निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान से पहले और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले सभी प्रिंट विज्ञापनों के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि निष्पक्ष प्रचार का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बिहार में पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर, तथा दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को प्रतिबंधित दिन है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आवेदकों को विज्ञापन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पहले राज्य और जिला स्तर पर समिति को आवेदन जमा करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में, 6 और 11 नवंबर को होंगे।
Site Admin | अक्टूबर 21, 2025 10:51 पूर्वाह्न
बिहार चुनाव में प्रिंट विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन अनिवार्य: निर्वाचन आयोग
