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जून 18, 2024 9:39 अपराह्न | डाक घर अधिनियम

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डाक घर अधिनियम 2023 आज से हुआ प्रभावी

डाक घर अधिनियम 2023 आज से प्रभावी हो गया है। इसने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्‍थान लिया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी वस्‍तु को सरकार, गंतव्‍य तक पहुंचने के पहले बीच में ही रोक सकती है। ऐसा किसी भी आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति को ध्‍यान में रखते हुए किया जा सकता है।

 

केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार या इन दोनों की ओर से अधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसा कर सकता है। नए कानून के तहत प्रतिबंधित किसी भी वस्तु को डाक के जरिए भेजे जाने पर ऐसे अधिकारी उस पार्सल को खोल सकते हैं, रोक सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं।

 

अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उसके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी।

 

संसद ने पिछले साल दिसंबर में डाकघर विधेयक 2023 पारित किया था।

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