संसद ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डीपीडीपी अधिनियम पारित किया है: अश्विनी वैष्णव

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि संसद ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम पारित किया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेन्‍द्र मोदी सरकार यह कानून इसलिए लाई क्योंकि पहले देशवासियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

 

अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि डीपीडीपी अधिनियम के कारण अब देश के किसी भी उपयोगकर्ता या व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एक सुरक्षा व्यवस्था होगी। उन्‍होंने कहा कि यह अधिनियम पिछले महीने की 13 तारीख को अधिसूचित किया गया था और इसने नागरिकों के आंकडों की सुरक्षा के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। उन्होंने कहा कि एआई ऐप्स और एआई मॉडल डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।