महाराष्ट्र सरकार ने आज बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि केवल पाँच फुट से ऊँची गणेश प्रतिमाओं को ही प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पाँच फुट से कम ऊँची सभी मूर्तियों को कृत्रिम झीलों में विसर्जित करना होगा।
गणेश उत्सव 27 अगस्त से शुरू होने के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि वह इस वर्ष के लिए केवल एक अंतरिम आदेश पारित करेगा और याचिकाओं को अंतिम निर्णय के लिए लंबित रखेगा। न्यायालय कई कारीगरों की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।