मार्च 2, 2025 6:37 अपराह्न

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दिल्‍ली में अब भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्‍यकता नहीं

दिल्‍ली में अब भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्‍यकता नहीं है। यह आदेश दिल्ली के अपर मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने जारी किया है। इस आदेश में उन्‍होंने कहा कि भवन निर्माण गतिविधियों को दिल्‍ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में विनियमित करते हैं।

 

दरअसल, यह गलत धारणा प्रचलित है कि किसी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इस आदेश में अपर मुख्‍य सचिव ने पुलिस और संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कानून के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और इस गलत धारणा को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं।