अमरीका नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किया गया नया एक लाख डॉलर का एच-1बी वीज़ा शुल्क, अमरीका में पहले से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्नातकों या मौजूदा एच-1बी वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होगा। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि अमरीका में पहले से ही वैध वीजा़ पर रह रहे लोगों को भी इस शुल्क से छूट दी जाएगी, जिनमें एफ-1, एल-1 और नवीनीकरण या स्थिति परिवर्तन चाहने वाले एच-1बी वीज़ा धारक शामिल हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस वर्ष 21 सितंबर से लागू विदेशी कुशल कामगारों को प्रायोजित करने वाले नियोक्ताओं के लिए भारी शुल्क अनिवार्य करने की घोषणा के बाद व्यापक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद यूएससीआईएस ने स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ शुल्क केवल नई वीजा याचिकाओं पर लागू होगा। इस स्पष्टीकरण से भारतीय पेशेवरों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
अमरीकी अधिकारियों ने इस शुल्क का बचाव करते हुए इसे उच्च आय वालों को आकर्षित करने और विदेशी श्रम पर निर्भरता कम करने का एक तरीका बताया।