केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश में करीब 59 हजार वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है। आज लोकसभा में यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ अधिनियम की धाराओं के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
श्री रिजिजू ने कहा कि अधिनियम में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य वक्फ बोर्डों और राज्य सरकारों को भेजा जाता है।