खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देश के प्रत्येक उपभोक्ता की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आवाज उठाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने नियमों को लागू करके, ई-कॉमर्स को शामिल कर, उत्पाद दायित्व को लागू कर और ई-फाइलिंग तथा वर्चुअल सुनवाई को सक्षम बनाकर उपभोक्ता ढांचे में सुधार किया है।
उन्होंने कहा कि ई-जागृति प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, भुगतान करने और वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने की सुविधा देता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता आयोगों को कागजी कार्रवाई रहित प्रणाली में एकीकृत कर मामलों को दर्ज करने और निपटाने में सुधार किया है।
श्री जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन देश के उपभोक्ता संरक्षण तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है और बहुभाषी, एआई-सक्षम पहुंच के साथ मुकदमेबाजी से पहले एक प्रमुख तंत्र के रूप में कार्य करती है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से 15 दिसंबर के बीच 63 हजार 800 शिकायतों का समाधान करके उपभोक्ताओं को 42 करोड़ साठ लाख रुपये की धनवापसी की गई है।