मुंबई उच्च न्यायालय ने आज स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत देते हुए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार न करे। कुणाल कामरा द्वारा व्यंग्यात्मक वीडियो और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित टिप्पणी के बाद मामला दर्ज किया गया था। न्यायधीश सारंग कोटवाल और श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कहा कि अगर एजेंसी कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है तो उसे चेन्नई जाना चाहिए और स्थानीय पुलिस की सहायता लेनी चाहिए।
Site Admin | अप्रैल 25, 2025 1:48 अपराह्न
मुंबई उच्च न्यायालय ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत दी
