मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन इंडिया ऐप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस मामले में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय को भी इस मामले पर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम की धारा-5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपयुक्त प्राधिकारी है।