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महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2024 आज पारित कर दिया

महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2024 आज पारित कर दिया। इसमें पांच वर्ष  तक कारावास का प्रावधान है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराजे देसाई ने पिछले 28 जून को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। विधेयक के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर तीन वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कारावास की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। सेवा प्रदाता पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही प्रदाता को चार वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधानसभा मंडल ने 94 हजार आठ सौ नवासी करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें भी पारित कर दी। अनुपूरक मांगों में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए 25 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए। युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए पांच हजार पांच सौ पचपन करोड़ रुपये और किसानों को साढे सात हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए दो हजार नौ सौ तीस करोड़ रुपये भी स्वीकृत किेये गए हैं।