लोकसभा ने आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित कर दिया है। यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी विमान या विमान की श्रेणी के डिजाइन, निर्माण, रख-रखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात या आयात को विनियमित करने और सुरक्षित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी हवाई दुर्घटना या घटना की जांच के लिए सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया जाना है। सदन में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों में नागरिक उड्डयन में अकल्पनीय वृद्धि देखी गई है। उन्होंने सदन को बताया कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 थी जो अब बढ़कर वर्तमान में 157 हो गई है, जो दोगुने से भी अधिक है। भारत, वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था है।