कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति एच. भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पीडिता के माता-पिता और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अनिश्चितकाल के लिए अवकाश पर भेज दिया है। राज्य सरकार ने संदीप घोष को आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद कल नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता का प्रिंसिपल नियुक्त किया था।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अब तक हुई जांच की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा था। न्यायालय ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का बयान दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाया और पूछा कि सरकार प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की चिंता का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
इस बीच, फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एशोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को आगे बढाने की घोषणा की है। देशभर के सरकारी अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टर इस घटना के विरोध में कल से ही हड़ताल पर हैं।