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जुलाई 21, 2025 7:41 अपराह्न

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुडा मामले में ईडी की याचिका को खारिज करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुडा मामले में प्रवर्तन निदेशालय – ईडी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी बी.एम. पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को जारी ईडी नोटिस को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

 

सिद्धारमैया ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुडा भूमि आवंटन मामले में ईडी के समन को रद्द कर न केवल मामले के पीछे की दुर्भावना को उजागर किया है, बल्कि सभी आरोपों से उनके नाम भी स्पष्ट रूप से हटा दिए हैं। ईडी, मुडा द्वारा श्रीमती पार्वती और मंत्री बिरथी सुरेश को आवासीय स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित एक मामले की जाँच कर रही है।

 

शिकायत के अनुसार, मुख्यमंत्री की पत्नी को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने तीन एकड़ से अधिक ज़मीन उपहार में दी थी। मुडा ने उक्त भूमि को अधिसूचित किया था और मैसूरु शहर के एक उच्चस्तरीय विजयनगर लेआउट में पार्वती को मुआवजे के रूप में 14 जगह भूमि आवंटित की। यह मुडा द्वारा अधिग्रहित भूमि के मूल्य से अधिक मूल्‍य की थी।

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