सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति जयंत नाथ को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बावजूद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति दी है।
दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा आयोग के नये अध्यक्ष पर आम सहमति न होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ को नामित किया था।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्देश दिया था कि वे आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को पद की शपथ न दिलाएं।
पिछले साल जून में उपराज्यपाल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को नजरअंदाज करते हुए न्यायमूर्ति उमेश कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया था।