झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के बसंतपुर कोल वाशरी से हो रहे प्रदूषण को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पर्यावरण प्रदूषण, सड़क की खराब स्थिति और ध्वनि प्रदूषण के मामलों पर दो सप्ताह का समय देते हुए राज्य सरकार, डीजीपी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि माइनिंग तथा कोयले या खनिजों की ट्रांसपोर्टिंग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो।