झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में नगर निगमों के चुनाव कराने में विफलता के लिए राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में पिछले वर्ष 4 जनवरी को दिए गए आदेश का अनुपालन न कर पाने के सिलसिले में जारी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नाराजगी व्यक्त की।
अदालत ने अपने आदेश में तीन सप्ताह के भीतर स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव कराए का निर्देश दिया था। न्यायालय ने अगली सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।