झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बाल न्याय मंडल (जेजे बोर्ड), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को एक महीने के भीतर भरने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को पूरी जानकारी दे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितम्बर को होगी।
Site Admin | अगस्त 25, 2024 11:13 पूर्वाह्न
झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को एक महीने के भीतर भरने के निर्देश दिए
