केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, सरकार ने उपराज्यपाल के सचिवालय की आवश्यक मंजूरी के लिए कम से कम 21 दिन पहले धन विधेयक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधान के तहत, कराधान, सरकारी वित्तीय दायित्वों या समेकित निधि से धन के विनियोग से संबंधित कोई भी विधेयक या संशोधन केवल उपराज्यपाल की पूर्व सिफारिश के साथ विधान सभा में पेश किया जा सकता है।
विभाग ने बताया कि विधायी प्रस्तावों को सदन में पेश करने से पहले समय पर प्रस्तुत करने और कानूनी जांच की आवश्यकता होती है। विभाग ने वित्तीय आयुक्त, प्रमुख सचिव, अन्य विभागों आयुक्तों और सचिवों को विधायी मामलों को संभालने और विधानसभा प्रश्नों का जवाब देते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।