राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर कल से ग्रैप-2 लागू किया जाएगा। यह कल सुबह आठ बजे से लागू होगा, जो अगले वर्ष जनवरी तक जारी रहेगा।
इसके तहत भवन निर्माण और तोडफोड जैसी गतिविधियों के साथ ही डीजल से चलने वाले जनरेटर के उपयोग पर रोक रहेगी।