हिमाचल हाईकोर्ट की डबल बैंच ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम की रिव्यू पिटिशन पर बड़ी राहत दी है। खंडपीठ ने सिंगल बैंच के निगम के घाटे में चल रहे होटल बंद करने के आदेशों पर रोक लगाई है। इसके बाद निगम के सभी होटल पहले की तरह चलते रहेंगे। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की अदालत में मामला लगा था अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
दरअसल, हिमाचल हाईकोर्ट ने निगम के 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। बीते शुक्रवार को HPTDC के आग्रह पर हाईकोर्ट ने 18 में से 9 होटल 31 मार्च तक खुला रखने की मोहलत दे दी थी। मगर 9 अन्य होटल को लेकर संशय बना हुआ था। इसके खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिव्यू पिटिशन दाखिल की जिस पर पर कोर्ट ने आज HPDTC बड़ी राहत दी है।