हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित कर दिया है। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों का उचित निपटान, रीसाइक्लिंग और प्रदूषण को कम करना है।
हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल वाहनों के लिए 10 और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की सीमा तय किए जाने के बाद, बेकार वाहनों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि इससे पुराने वाहनों के पुर्जों की रिसाइक्लिंग तथा दोबारा इस्तेमाल के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों में योगदान मिलेगा।