हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, 2024 को संशोधन को मंजूरी दे दी
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से संशोधन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बदलाव से पिछड़ा वर्ग (बी) के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में मदद मिलेगी।