सरकार ने कंपनियों को भ्रामक पर्यावरणीय दावों में शामिल होने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इसे ग्रीनवॉशिंग का नाम दिया है। ग्रीनवॉशिंग का मतलब कोई भी भ्रामक या प्रासंगिक जानकारी छिपाना और गलत तथा अप्रमाणित पर्यावरण संबंधी दावे शामिल हैं।
उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना है।
उन्होंने कंपनियों, निर्माता, व्यापारियों और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी देने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा, दिशानिर्देशों का उद्देश्य विश्वसनीय साक्ष्य के साथ जिम्मेदारी से किए गए पर्यावरणीय दावों को सुनिश्चित करना है।