उत्तराखंड में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित यूसीसी नियम एवं क्रियान्वयन समिति ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। श्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून सभी की समानता के लिए है और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
समान नागरिक संहिता नियम मुख्य रूप से चार भागों में हैं। इनमें विवाह और तलाक के पंजीकरण, बिना विवाह के साथ रहने (लिव-इन रिलेशनशिप) जन्म और मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार से जुड़े नियमों से जुड़ी प्रक्रियाओं का उल्लेख है।