शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशानिर्देश-2021 लागू करने का निर्देश दिया है। दिशानिर्देश मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) दिशानिर्देशों के अनुरूप विकसित किए गए थे। इनमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं।
इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश निवारक शिक्षा, विभिन्न हितधारकों की जवाबदेही, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, संबंधित कानूनी प्रावधान, समर्थन और परामर्श और एक सुरक्षित वातावरण के लिए उपाय प्रदान करते हैं।