अमरीका की एक अदालत ने निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर चुनाव में हस्तक्षेप और गोपनीय दस्तावेज़ अपने पास रखने से जुड़ा मामला ख़ारिज़ कर दिया है। अदालत ने यह निर्णय विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ के अनुरोध पर लिया। जैक स्मिथ ने इसके लिए एक नीति का हवाला दिया जिसमें व्यवस्था है कि मौजूदा राष्ट्रपति पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को मुकदमे से दूर रखने की व्यवस्था तात्कालिक होती है और राष्ट्रपति के कार्यकाल तक ही मान्य रहती है।
अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने श्री ट्रम्प को पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के विरुद्ध फौजदारी मुक़दमे से आंशिक राहत दी थी।
श्री ट्रम्प ने अदालत के फ़ैसले को अपनी जीत बताया है। वे अगले वर्ष 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।