दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में धूल को नियंत्रित करने के लिए रोड कटिंग और निर्माण कार्य गतिविधि को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अब 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर रोड कटिंग के साथ 2 मीटर ऊँची धूल को रोकने के लिए विंड बैरियर लगाना अनिवार्य होगा। ढीली मिट्टी और निर्माण मलबे को ढककर रखना और गीला रखने के लिए पानी का छिड़काव करना होगा। इसके अलावा माल ढोने वाले सभी वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन निर्देशों के उल्लंघन पर बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। श्री सिरसा ने बताया कि सरकार द्वारा कई निरीक्षण दलों का गठन किया गया है जो लगातार राजधानी में निगरानी कर रही हैं।
Site Admin | नवम्बर 21, 2025 8:05 अपराह्न | Delhi Pollution Control Committee
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रोड कटिंग और निर्माण कार्य पर नए दिशानिर्देश जारी किए