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जून 25, 2024 4:11 अपराह्न | Kejriwal bail

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर आज रोक लगा दी।

 

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने ईडी के इन आरोपों से सहमति जताई कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को ठीक से नहीं सुना।

 

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को कल स्थगित कर दिया था और मामले की सुनवाई बुधवार को तय की थी। खंडपीठ ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि तब तक उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है।

 

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मई में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। वह 2 जून को जेल लौटे।