दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल को 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति – एम ए सी पी योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
सेवानिवृत्त बी एस एफ कर्मियों ने एक याचिका में अपनी पेंशन तय करने के लिए एम ए सी पी योजना के अंतर्गत तीसरा वित्तीय लाभ मंजूर करने संबंधी अभिवेदन अस्वीकार करने को चुनौती दी थी।
वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपने कैडर में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर योजना के लाभ के विस्तार की मांग कर रहे हैं।