केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन्हें डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार, योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी।
Site Admin | सितम्बर 1, 2024 7:52 पूर्वाह्न
केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित किया
