केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क चोरी को रोकना है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण- एनएचएआई को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव की टोलिंग प्रणालियों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र- एनओसी तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। इसके अलावा, राष्ट्रीय परमिट चाहने वाले वाहनों के लिए, संशोधित नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि वाहन पर उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी बकाया शुल्क न हो।