केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे।
ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तीन समूहों से संबंधित हैं। प्रथम समूह में पहली अप्रैल 2025 तक सेवा में एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल है।
दूसरी श्रेणी में पहली अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में एनपीएस का हिस्सा रहा केंद्र सरकार का कर्मचारी 31 मार्च या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ, चाहे वह नियमित सेवानिवृत्ति हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वे यूपीएस के लिए पात्र हैं।
इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।