खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों पर गेहूं के भंडारण के लिए सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक-विक्रेताओं के लिए यह सीमा तीन हजार टन होगी।
खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए यह सीमा दस टन और उनके डिपो के लिए ये सीमा तीन हजार टन होगी।
श्री चोपडा ने कहा कि यह सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। उन्होंने उन सभी मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया, जिनमें ये बताया गया था कि देश में गेहूं के भंडार की कमी है।