केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल की शक्तियां बढा दी हैं। इसके लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया गया है। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और न्यायपालिका से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में उप-राज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, अब पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्ताव अब सीधे मुख्य सचिव के माध्यम से उप-राज्यपाल को भेजे जाएंगे। अब तक इन प्रस्तावों के लिए राज्य के वित्त विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।
Site Admin | जुलाई 14, 2024 10:26 पूर्वाह्न | Jammu and Kashmir | Lieutenant Governor
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल की शक्तियां बढाई
