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सितम्बर 1, 2024 1:40 अपराह्न

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सीसीपीए ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि किसी भी सामान या सेवाओं के संबंध में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर, मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने शंकर आईएएस अकादमी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है।

सीसीपीए ने पाया कि शंकर आईएएस अकादमी ने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन किया, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 में विज्ञापित सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी जानबूझकर विज्ञापन में छिपाई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि कोचिंग संस्थान के विज्ञापन में कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया, जिससे उपभोक्ताओं को धोखा हुआ। इसमें कहा गया है कि इस तरह के झूठे और भ्रामक विज्ञापन उन उपभोक्ताओं पर भारी प्रभाव डालते हैं जो यूपीएससी के उम्मीदवार हैं, उन्हें यह बताए बिना कि उम्मीदवारों की सफलता में शंकर आईएएस अकादमी की भूमिका है।

मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन ने उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सूचित होने और सुरक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन किया है।