झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के0 रवि कुमार ने प्रत्याशियों को 20 नवंबर शाम पांच बजे तक अपने-अपने रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना एजेंटों का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सीईओ ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री कुमार ने बताया कि मतगणना केंद्रों के अंदर मतगणना एजेंटों को मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी जैसे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक है।
उन्होंने कहा कि मतगणना एजेंट को मतगणना हॉल के अंदर अपने साथ केवल एक पेन और एक नोटपैड ले जाने की अनुमति है।