भारतीय जनता पार्टी ने आज उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। नई दिल्ली में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत है और यह मुस्लिम महिलाओं को उनका उचित सम्मान देने का फैसला है। 1985 के शाह बानो मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई पार्टी ने विभिन्न तरीकों से संविधान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर संविधान को कमजोर कर दिया था । जिसमें कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते के अधिकार को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि आज के शीर्ष अदालत के फैसले ने 39 साल पहले मौजूद खतरे को खत्म कर दिया है।
Site Admin | जुलाई 10, 2024 5:54 अपराह्न | Bharatiya Janata Party | divorced Muslim woman | seek maintenance | Supreme Court's judgment
भारतीय जनता पार्टी ने आज उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है
