बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी – बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया था तथा जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उनकी सात वर्ष की जेल की सजा को रद्द कर दिया गया था।
वरिष्ठ न्यायाधीश एम डी अश्फाकुल इस्लाम की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने इस आदेश को पारित किया।
इससे पहले 23 फरवरी को अभियोजन और भ्रष्टचार निरोधक आयोग ने इस मामले में खालिदा जिया की रिहाई को चुनौती देने वाली अलग याचिका दायर की थी।
पिछले वर्ष 27 नवम्बर को उच्च न्यायालय ने बी एन पी की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में दो अन्य लोगों रिहा किया था।
यूनाईटेड न्यूज आफॅ बांग्लादेश ने खबर दी है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में खालिदा जिया और दो अन्य को सजा देने वाली निचली अदालत के फैसले को भी खारिज कर दिया।