दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ई-मेल अनुरोध की जांच के बाद सुनवाई के लिए एक तिथि की घोषणा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत की मंजूरी दी थी।
इससे पहले पांच अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया था। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के मामले में कोई विद्वेष की भावना नहीं थी। 26 जून को केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जबकि वे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही एक धनशोधन मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे