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जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा चुनाव के तीन चरणों में होने वाले मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

जम्‍मू-कश्‍मीर में तीन चरणों में होने वाले मतदान के दिन सार्वजनिक आवकश की घोषणा की गई है। प्रशासनिक विभाग ने लोकप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 के अनुच्‍छेद 135(ब) के अंतर्गत यह घोषणा की। सरकारी आदेश में मतदान के दिन प्रत्येक पात्र मतदाता के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे।