आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन एम डी फारूक ने घोषणा की कि इस बदलाव के लिए सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। नया नियम पहली नवंबर, 2024 से लागू किया गया है।
इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के अनुभव का एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उपयोग करना है।