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जून 28, 2024 8:50 अपराह्न | सरकार – ईपीएस

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कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है कि छह महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिले। इस संशोधन से हर साल सात लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा जो छह महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ देते हैं।

केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है।

2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ दावों का निपटान किया गया।