दिल्ली की एक अदालत ने गोवा के नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने आज गोवा के नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले सप्‍ता‍ह इसी नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले दोनों लूथरा भाईयों को थाईलैंड के फुकेत में गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। इन भाइयों ने गिरफ्तारी से चार सप्ताह की सुरक्षा मांगी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना की अदालत में गोवा राज्‍य सरकार के वकील ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि लूथरा परिवार घटना के तुरंत बाद गोवा छोड़कर चला गया था और कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हैं और जिन पर समन से बचने का आरोप है, उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।