राष्ट्रीय जांच अभिकरण-एन आई ए के एक न्यायालय ने लखनऊ में 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में आज 28 लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों को सजा की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी।
अतिरिक्ति जिला और सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया है। कासगंज पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2018 को देशद्रोह से संबंधित धारा 124 ए को शामिल करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे यह मामला एन आई ए न्यायालय में चला गया।
शुरूआत में इस मामले में तीस आरोपी थे, हालांकि बाद में आरोप तय करने के दौरान दो को छोड दिया गया।
यह घटना गणतंत्र दिवस तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी। यात्रा में सौ लोग थे