इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामले सुनवाई योग्य है और इन पर सुनवाई जारी रह सकती है। न्यायालय ने हिंदू पक्ष के मामले के आधार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
इसी साल 31 मई को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कृष्ण मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कई मामले दायर किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि औरंगजेब-युग की मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि मुकदमों को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के अंतर्गत वर्जित किया गया है।